Thursday, 31 October 2013

पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस हाईकोर्ट ने अनुबंध पर लगाए टीचरों को रेगुलर वेतन मामले में किया तलब

पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस
हाईकोर्ट ने अनुबंध पर लगाए टीचरों को रेगुलर वेतन मामले में किया तलब

•अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में अनुबंध पर लगाए गए टीचरों को रेगुलर वेतन के मामले में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पंजाबी टीचर अमनप्रीत सिंह एवं 9 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया है कि अनुबंध पर आधारित टीचराें को भी रेगुलर वेतन जारी करने के निर्देश जारी किए जाएं। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 29 जनवरी के लिए निर्धारित की है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 7 मई 2011 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। इसमें प्रदेश भर में स्कूल टीचराें के 3442 पदाें के लिए आवेदन मांगे। टीचराें के लिए 14 हजार 430 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया। बाद में विभाग ने फिर से शुद्धि पत्र जारी करते हुए 10,300 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित कर दिया। अनुबंध पर नियुक्त अध्यापकाें को कहा गया कि सेवाकाल के तीन साल बाद सभी टीचराें को रेगुलर वेतन जारी कर दिया जाएगा। 26 जुलाई 2011 पंजाब सिविल सर्विस एक्ट, 2011 को स्पष्ट किया और वित्त विभाग ने सभी विभागों को कम्यूनिकेशन पत्र जारी कर दिया। इस कम्यूनिकेशन में कहा गया कि सभी विभागाें में होने वाली नियुक्तियों को रेगुलर वेतन दिया जाए। 31 दिसंबर 2012 को सभी नियुक्तियां हुईं, लेकिन शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के निर्देशाें को दरकिनार करते हुए सभी टीचराें को 10 हजार 300 रुपये ही जारी किए। याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि अनुबंध पर आधारित टीचराें को नियुक्ति के समय से ही रेगुलर वेतन जारी करने के निर्देश सरकारी को जारी किए जाएं।
•पंजाबी टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर टीचरों को रेगुलर वेतन जारी करने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया
•शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के निर्देशों का नहीं किया पालन

No comments:

Post a Comment